महराजगंज। निचलौल नगर के लोहियानगर स्थित कंपोजिट शराब दुकान के संचालन में अनियमितता और फर्जी किरायानामा प्रस्तुत करने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में आबकारी नियमों और शपथपत्र की शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दुकान का लाइसेंस पहले निलंबित किया गया था। अब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
शिकायतकर्ता भरत कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि अनुज्ञापी अविनाश जायसवाल ने मकान के संबंध में फर्जी हस्ताक्षरयुक्त किरायानामा आबकारी विभाग में प्रस्तुत किया है। जांच के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर 26 मई को दुकान सील कर दिया था। इसके बाद दुकान को एक महीने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था से संचालित किया जाता रहा।
सुनवाई के दौरान अनुज्ञापी पक्ष नई चौहद्दी में दुकान स्थानांतरित करने को तैयार हो गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने एक लाख रुपये के प्रशमन शुल्क के साथ प्रकरण का निस्तारण करते हुए कंपोजिट दुकान निचलौल नंबर-1 का अनुज्ञापन बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि नई चौहद्दी आबकारी नियमावली के अनुरूप पाए जाने की शर्त भी लगाई गई है।
आबकारी निरीक्षक वैभव कुमार यादव ने बताया कि दुकान की नई चौहद्दी की जांच पड़ताल करने के बाद संचालन सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा।