महराजगंज। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए उम्र साक्ष्य की अनिवार्यता में अब नगरीय क्षेत्र के पेंशनधारकों की सहूलियत बढ़ाई गई है। नगरीय क्षेत्र के पेंशनधारक अब अन्य विकल्पों में से कोई एक विकल्प पूर्ण कर स्व घोषणा के जरिये अपनी पात्रता साबित कर सकते हैं। 17 मई को प्राप्त आदेश के क्रम में विभाग ने यह फैसला लागू किया है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन को लेकर नगरीय क्षेत्रों के वृद्धजनों को लंबे समय बाद विभाग से राहत मिली है। नगर निकाय स्तर पर अब बुजुर्ग कुटुंब रजिस्टर की नकल की जगह राशनकार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड के साथ स्व घोषणा पत्र लगाकर न सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन पाते रहेंगे बल्कि नए आवेदन में अपनी उम्र का प्रमाण दे सकेंगे।
जनपद में 1.50 लाख वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र हैं। इनमें लगभग 50 हजार की संख्या नगर निकाय में रहने वाले वृद्धजनों की है। समाज कल्याण विभाग ने नए वित्तीय सत्र में शासन के आदेश पर वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव करते हुए आयु प्रमाण के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त करते आधार क्षेत्र स्थान पर कुटुंब रजिस्टर की प्रति अनिवार्य किया था। इससे शहरी क्षेत्र के पेंशनधारकों को असुविधा हो रही थी क्योंकि नगर निकाय में कुटुंब रजिस्टर का प्रावधान नहीं है। इसे देखते हुए इसके स्थान पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड को अनुमन्य किया गया है। शर्त सिर्फ इतनी कि इसमें पेंशनधारक स्व घोषणा पत्र भी लगाएंगे। इसके अलावा हाईस्कूल के अंकपत्र को भी उम्र प्रमाण के लिए अनुमन्य किया गया है। हाईस्कूल अंकपत्र लगाने वालों को किसी तरह का स्व घोषणा पत्र नहीं देना होगा।