झुलनीपुर(ब्यूरो)। प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी के मामले में निचलौल थाना क्षेत्र के करमहिया स्थित अजीजी ईट भट्ठा को डीएम ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवां वन्य जीव प्रभाग महराजगंज एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल याचिका में दिया है।
चौक थाना के परसौनी निवासी शर्फुद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि अजीजी ईट भट्ठा का लाइसेंस जारी करने में अनदेखी की है। भट्ठा नियमावली 2012 के नियम-2 में वर्णित हैं कि सेंचुरी क्षेत्र के पांच किलोमीटर की परिधि में ईट भट्ठों का संचालन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रभागीय वनाधिकारी ने भट्ठे की दूरी वन क्षेत्र से मात्र 797 मीटर की रिपोर्ट दी थी।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर को भेजी थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभागीय वनाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ईट भट्ठे को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया। उसकी सुनवाई करते हुए डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने अजीजी ईंट भट्ठे को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश पारित किया है।