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चीतल मारने में दो को जेल

Sun, 03 Jan 2016 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /महराजगंज
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निचलौल। सोहगीबरवां वन्य जीव प्रभाग के निचलौल रेंज कंपार्टमेंट सात में शुक्रवार को गश्त के दौरान वन कर्मचारियों ने दो शिकारियों को पकड़ा। उनके कब्जे से चीतल, चाकू व एक टांगा बरामद किया। पूछताछ के बाद तीन अन्य के विरुद्ध वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों अभियुक्तों को शनिवार को जेल भेज दिया। शेष तीन आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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क्षेत्रीय वनाधिकारी एके चन्द्रा के निर्देशन में वन दरोगा रामानन्द मौर्य अपनी टीम के साथ कुड़ियां माई स्थान की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचे। इसी बीच जंगल में पांच संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। वनकर्मियों को देख सभी भागने लगे। कर्मचारियों ने दो को पकड़ लिया। जिनकी पहचान मसालू, रंधा निवासी बैदौली के रूप में की गयी।

वनकर्मियों ने दोनों की निशानदेही पर एक चीतल का शव व एक चाकू, टांगा बरामद किया। किल्ला उर्फ रामलाल, उमेश, बैदौली व एक अज्ञात के साथ मिलकर शिकार करने की बात स्वीकार की। अभियुक्तों ने बताया कि क्लेच वायर का फंदा बनाकर शिकार किया गया था। वन दरोगा रामानन्द मौर्य की तहरीर पर  वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। चीतल के शव का अन्त्य परीक्षण करा कर दफन कर दिया गया।  शिवपुर रेंज के सोहगीबरवां में वर्ष 1998 में पूर्व विधायक मुराद लारी हिरन के शिकार के आरोप में पकड़े गये थे। बीते वर्ष मधवलियां रेंज में जमुई निवासी सुरेश रौनियार हिरन के मांस व प्रयुक्त किये गये टांगे के साथ पकडे़ गये थे। उनके निशान देही पर तीन अन्य पर वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। परन्तु जिम्मेदारों ने पूरे प्रकरण को समाप्त कर दिया। इस संबन्ध में रेंजर एके चन्द्रा ने बताया कि पकड़े गये दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।
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