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सिसवा के चेयरमैन पर धोखाधड़ी का मुकदमा

Thu, 28 Jan 2016 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/महराजगंज
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कोठीभार पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल पर धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा निवासी रोशन कुमार मद्धेशिया ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  के कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि चेयरमैन द्वारा कूटरचित बिल  बाउचर बनाकर एक ही काम का दो बार भुगतान करा लिया गया।
इसके अलावा अभिलेखों में छेड़छाड़ कर पूर्व में जारी नगर के नागरिकों के भूमि भवन प्रमाण पत्र आदि को फर्जी बताकर दोबारा जारी करने के नाम पर धनउगाही की जा रही है।
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पद का दुरुपयोग कर सरकारी धन का उपयोग स्वयं के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी 2015 को निविदा प्रकाशित की गई थी। जिसमें  सत्यनरायण जायसवाल के पूरब ओमप्रकाश दूबे के मकान तक सीसी इंटरलाकिंग व  नाली निर्माण के लिए नौ लाख बयासी हजार का कार्य प्रकाशित किया गया था। जबकि पहले यह काम हो चुका है। यहां पुरानी ईंट को निकालकर बाद में वहीं ईंट लगाकर फर्जी भुगतान करा लिया गया।
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मामले को न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए कोठीभार पुलिस को  मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि तत्कालीन चेयरमैन के समय आदर्श नगर योजना के जो भी कार्य हैं। उसको शासन ने श्रमदान घोषित किया था।
जिसे पुन: उसी के आदेश पर ही कराया गया था। अभी और कार्य कराये जाने शेष हैं जिसे कराया जाएगा। धोखाधड़ी की बात गलत है। कुछ विरोधी साजिश रच रहे हैं।
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