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आरोपी कबीर की जमानत याचिका खारिज

Sun, 07 Aug 2016 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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महराजगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोशल साइट्स पर अपमान जनक और अमर्यादित फोटो पोस्ट करने के आरोपी कबीर आलम की जमानत अर्जी एडीजे राजेंद्र कुमार की कोर्ट ने ने निरस्त कर दी है। 
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पनियरा थाने के बसडिला निवासी राजेंद्र चौरसिया और दिलीप वर्मा ने 23 जुलाई को पुलिस को सूचना दी कि उनके गांव के कवीर आलम ने धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ का अमर्यादित एवं अपमानजनक फोटो चित्र वाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट किया है। पुलिस ने कबीर आलम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर 24 जुलाई को गिरफ्तार कर उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने एडीजे कोर्ट नंबर तृतीय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। शासकीय अधिवक्ता जय सिंह यादव ने जमानत का विरोध किया। सर्विलांस की रिपोर्ट व अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि फेसबुक पर की जाने वाली पोस्ट पूरे विश्व में देखी जा सकती है। इससे भारत के प्रधानमंत्री की छवि के साथ देश की भी छवि खराब हो सकती है। मामला गंभीर होने के कारण आरोपी कबीर आलम की जमानत याचिका निरस्त की जाती है। जमानत याचिका निरस्त होने पर वरिष्ठ भाजपा नेता आरके मिश्रा एवं हियुवा के कार्यकर्ताओं ने संतोष व्यक्त किया है।
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