महराजगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज के न्यायालय में वर्ष 1984 में दर्ज लूटपाट, गाली-गलौज और जान–माल की धमकी देने के प्रकरण की सुनवाई की गई। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रामेश्वर बरनवाल निवासी वार्ड नंबर 14, गौतम बुद्ध नगर, नौतनवा, थाना नौतनवा, जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1984 में नौतनवा क्षेत्र में पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने रास्ता रोककर उनसे मारपीट की। साथ ही गाली-गलौज करते हुए लूटपाट की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की थी। आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाहों के बयान और सबूत प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने सभी तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप प्रमाणित होते हैं। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।