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Maharajganj News: लज्जा भंग के मामले में दोषी को एक दिन की सजा

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महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब निवासी अशोक चौधरी को महिला की लज्जा भंग करने के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला वर्ष 2007 का है। अभिलेख के अनुसार पुरंदरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। घटना आठ सितंबर 2007 की है। अभियुक्त पर लज्जा भंग करने के आशय से हमला करने का आरोप था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद 16 सितंबर 2007 को अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और पत्रावली के आधार पर अशोक चौधरी को दोषी मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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