महराजगंज। सीएमओ डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने जिले के सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों को केवल नामित अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की ओर से ही अल्ट्रासाउंड कार्य किया जाएगा। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ कार्यालय की ओर जारी पत्र के जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर यदि किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर गैर-नामित चिकित्सक या टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड करते पाया गया, तो संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र प्रबंधक की होगी। यह निर्देश जिला सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है। यह कदम लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या जैसे गैरकानूनी कृत्यों को रोकने के लिए उठाया गया है, जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत दंडनीय है।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने सभी केंद्रों से इसका पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि समय-समय पर केंद्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि अनुपालन की स्थिति की जांच हो सके।
-डॉ. केपी सिंह, डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी निजी अस्पताल