महराजगंज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तथा छह से 14 वर्ष आयु के बच्चे पब्लिक स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए 20 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी है।
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होंगे। जनपद में कानून लागू होने से अब तक पात्र अभ्यर्थियों को निजी एवं बड़े स्कूलों में शिक्षा दिलाने का काम किया जा रहा है। अभी तक पांच हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा चुके हैं। इस बार आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। अभिभावकों को चाहिए कि यदि उनका बच्चा पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो वह आवेदन कराएं। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें पात्र पाए जाने वाले बच्चों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की रहेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि नियम के अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
आवेदन के लिए ये होंगे पात्र
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए शर्तें तय की गई हैं। इसमें अनाथ, बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, एचआईवी संक्रमित बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे पात्र माने जाते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि का होना जरूरी है।