महराजगंज। 20/21 मई की मध्यरात्रि से विद्युतकर्मियों के संभावित हड़ताल को देखते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के मसले पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में एस्मा एक्ट लागू है। इसलिए आवश्यक सेवाओं से जुड़े किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई अधिकारी/कर्मचारी हड़ताल पर जाता है या बिना पूर्व अनुमति कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी उपकरण को नुकसान पहुंचाने सहित विद्युत आपूर्ति को बाधित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराएं। ऐसे कार्मिकों जिनका पूर्व में कार्य बाधित करने का इतिहास रहा है अथवा जो वर्तमान किसी कारण से संदिग्ध हैं, उनकी सूची दें और एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने 33 केवी के सभी उपकेंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों और विभिन्न अभियंत्रण विभागों से सहायक अभियंता स्तर के अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात करने के निर्देश दिए। संवाद