महराजगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक मामले में आरोपी को दीवानी न्यायालय फरेंदा ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। गाली-गलौज, मारपीट करने और जानमाल की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 2004 में बृजमनगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। मामले में संतराम निवासी कनापार, थाना बृजमनगंज आरोपी था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 20 अगस्त 2026 को दीवानी न्यायालय फरेंदा ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 40 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।