वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है। एक अप्रैल से जो भी गाड़ियां बेची गई हैं, उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना जरूरी है। इसके लिए उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से डीलरों को दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि वाहन खरीदने वालों को इसके लिए अलग से कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ऑटो मोबाइल कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का खर्च वाहन की कीमत में ही शामिल करेंगी। वहीं, यह नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी वाहन बेचने वाले डीलरों को सौंपी गई है। परिवहन विभाग ने परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू कर दिया है।
उप संभागीय परिवहन अधिकारीआरसी भारती ने बताया कि वाहन कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए अधिकृत वेंडर नियुक्त करेंगी। यह वेंडर नंबर प्लेट तैयार करके वाहन डीलरों को देंगे। डीलर जो वाहन बेचेंगे, उसे आरटीओ का रजिस्ट्रेेशन सर्टिफिकेट देते समय उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाएगा। वाहन पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टूटने की स्थिति में दूसरी प्लेट भी वही वेंडर बनाएगा, जिसने पहले बनाई थी। हालांकि यह नंबर प्लेट डीलर के जरिए ही बनेगी, परंतु वाहन मालिक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद आपराधिक घटनाओं में प्रयुक्त वाहन आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। इस प्लेट में नंबर लेजर से अंकित किए जाते हैं। जिससे खुफिया कैमरे उसे आसानी से स्कैन कर लेते हैं।
-----------------
यह है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विशेषता
नंबर प्लेट पर बाईं तरफ बीच में नीले रंग से अंग्रेजी में इंडिया लिखा रहेगा। प्लेट पर क्रोमियम बेस एक होलोग्राम होगा। प्लेट पर सात अंकों की आईडी नंबर के साथ ही कोने राउंड होंगे। इसके ऊपर लेजर से नंबर लिखे होंगे। प्लेट एक बार वाहन में लग जाएगी तो उसे खोला नहीं जा सकेगा। इससे गड़बड़ी होने की आशंका नहीं रहेगी।