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Maharajganj News: कार दिलाने के नाम पर 63 हजार की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

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कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस
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परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बड़हरा बरईपार निवासी एक युवक ने लखनऊ निवासी युवक पर सेकेंड हैंड कार दिलाने के नाम पर 63 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस में कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बड़हरा बरईपार निवासी राज निषाद ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसे एक सेकेंड हैंड चार पहिया वाहन की आवश्यकता थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात लखनऊ निवासी रोहित सिंह से हुई, जो रिश्तेदारी में गांव आता-जाता था। रोहित ने भरोसा दिलाया कि वह कम कीमत में अच्छी गाड़ी दिला सकता है। आरोप है कि 10 जनवरी 2026 को रोहित सिंह ने अपने मोबाइल नंबर से कई गाड़ियों की फोटो भेजी, जिसमें राज निषाद ने मारुति स्विफ्ट कार नंबर पसंद की। रोहित ने गाड़ी की कीमत डेढ़ लाख रुपये बताई। इसके बाद उसने 16 जनवरी को दो हजार रुपये बयाना के रूप में तथा 17 जनवरी को 48 हजार और 13 हजार रुपये एक क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करा लिए। कुल 63 हजार रुपये भेजने के बाद रोहित ने बाकी पैसा लेकर लखनऊ आने को कहा।
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पीड़ित के अनुसार 17 जनवरी को जब वह अपने साथियों के साथ लखनऊ पहुंचा तो आरोपी ने फोन बंद कर लिया। काफी खोजबीन के बाद 21 जनवरी को आरोपी मिला लेकिन उसने गाड़ी देने से इनकार कर दिया और कहा कि गाड़ी बिक चुकी है। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपी गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से आरोपी ने एक नोटरी समझौते के तहत अपनी बाइक पीड़ित को सौंप दी और कहा कि रुपये वापस करने पर बाइक ले जाएगा।
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अब तक न तो रुपये लौटाए गए और न ही विवाद समाप्त हुआ। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी लगातार बाइक वापस करने का दबाव बना रहा है और धमकियां दे रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत श्यामदेउरवां थाने और पुलिस अधीक्षक महराजगंज से भी की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय का शरण लिया। एसओ अभिषेक सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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