महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्नय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम विनय कुमार सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की सुनवाई की। मामले में दोषी विपिन निवासी ग्राम बैरिया थाना घुघली को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के कथन के अनुसार, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 30 सितंबर 2023 को सुबह करीब तीन बजे उसकी पुत्री गांव में स्थित अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी विपिन ने पुत्री को झांसे में लेकर बहला-फुसलाकर अपने मां और बहन की मदद से अपने घर लेकर चला गया।
बेटी के साथ 12 घंटे में दो बार दुष्कर्म किया। बेटी ने घर पहुंचकर आपबीती बताई। अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने गवाही कराने के उपरांत अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्नय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम ने यह सुनाई है। संवाद