महराजगंज। धान खरीद में पारदर्शिता लाने व किसानों को समय से भुगतान करने को लेकर विभाग सजग है। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि जिन किसानों के धान का खरीद किया जाए उनके बैंक खाते में आरटीजीएस के जरिए 72 घंटे में भुगतान किया जाए।
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सदर प्रदीप तिवारी ने बताया कि धान खरीद का वास्तविक लाभ किसानों को ही मिले, इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर धान विक्रय के लिए कृषक का पंजीकरण किया जाएगा। भुगतान के लिए जब आरटीजीएस प्रिंट किया जाएगा तो विक्रयकर्ता किसान का नाम उसके पंजीकरण आईडी में स्वत: आ जाएगी। इससे केंद्र प्रभारी को भुगतान करने के लिए किसान का नाम भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बैंक को यह जानकारी दी जाएगी की जो किसान धान बेचता हैं, उन्हीं के नाम से आरटीजीएस दिया जाए और किसान के खाते में ही भुगतान भेजा जाए। इसके अलावा यदि कोई स्थिति बदलती है और किसान के नाम पर किसी और खाता धारक का नाम आता है तो विभाग की ओर से जांच के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।