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Lalitpur News: युवक को चार साल ही सजा, 20 हजार लगाया जुर्माना मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने सात साल पुराने मामले में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि उपनिरीक्षक अमित तिवारी आठ नवंबर 2017 को वांछित अपराधियों की तलाश में गश्त कर रहे थे। तभी रात्रि करीब 12 बजकर 30 मिनट पर उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि बजरंग तिराहे से एक व्यक्ति अपने साथ नशीला पदार्थ लेकर गुजरने वाला है। वह बजरंग तिराहे पर घेराबंदी कर ली, तभी सुबह छह बजकर 30 मिनट पर एक व्यक्ति बाइक से दिखाई दिया, वह पुलिस देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोचा। उससे भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपने पास मादक पदार्थ होने की बात बताई, जामा तलाशी में मादक पदार्थ बरामद हुई। पूछे जाने पर उसने अपना नाम भानुप्रताप ठाकुर पुत्र दुर्ग सिंह निवासी ग्राम बरौदिया राइन थाना पाली बताया। उसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को चार की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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