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बिना अनुमति के आयोजित नहीं होंगे नव वर्ष के कार्यक्रम

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ललितपुर। जिले में धारा 144 प्रभावी की गई है, जो 31 जनवरी तक लागू रहेगी। इस दौरान नव वर्ष के अवसर पर मनाने वाले कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे।
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जिले की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य कार्यक्रमों में विशेष सजगता व सावधानी बरतने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा, साथ ही कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए अनुमति संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी। इसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा और दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
आगामी दिनों में होंगे कई त्योहार
14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी या संगठन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेगें।
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