ललितपुर। शहर में बुधवार को एक साथ सात मरीजों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि होने के बाद संक्रमित तीन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इनमें मोहल्ला गांधीनगर, आजादपुरा और सुभाषपुरा के कटरा बाजार तीन मोहल्लों के ढाई सौ मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। अब मोहल्ला में किसी को भी प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक मोबाइल बैरियर बनाया गया है, जहां से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उपजिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के तीन मोहल्लों को ढाई सौ मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया है। यहां पर किसी व्यक्ति को प्रवेश और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में आवश्यक वस्तुएं सब्जी, दूध, फल की सप्लाई मोबाइल बैरियर तक ही की जाएंगी।
कंटेनमेंट जोन घोषित मोहल्ला को चारों सीमाओं से सील किया गया है। मोहल्ला आजादपुरा में दो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिस पर संक्रमित क्षेत्र के उत्तर में आवासीय मकान के पीछे, दक्षिण में रिसाला मंदिर के पास, पूर्व में रामदास मैरिज गार्डन के सामने व पश्चिम में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास सामने आदि स्थानों पर बैरीकेटिंग लगाकर सील किया गया है। यहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दक्षिण में रिसाला मंदिर के पास मोबाइल बैरियर बनाया गया है।
मोहल्ला गांधीनगर निवासी एक 24 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि होने के बाद मोहल्ला को ढाई सौ मीटर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है, इसमें उत्तर में ठाकुरदास के मकान के पास, दक्षिण में साहू के मकान के पास, पूर्व में आवासीय मकान के पीछे और पश्चिम में आवासीय मकान के पीछे बैरीकेटिंग लगाई गई है। यहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उत्तर में ठाकुरदास के मकान के पास मोबाइल बैरियर बनाया गया है। इसके अलावा मोहल्ला कटरा बाजार निवासी दो व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इस पर मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया गया है। इसमें उत्तर में शाही रोड, दक्षिण में जिनेंद्र जैन की किराने की दुकान व जगदीश मंदिर, पूर्व में आवासीय मकान के पीछे और पश्चिम में चंद्रा वस्त्रालय की दुकान के पास बैरीकेटिंग लगाई गई है। यहां पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए शाही रोड कटरा बाजार पर मोबाइल बैरियर बनाया गया है।
कंटेंनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में दो पहिया, चार पहिया वाहन व हाथठेला आदि का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्र में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपात सेवाएं व चिकित्सा से जुड़े व्यक्तियों को जांच होने के बाद ही जाने की अनुमति दी जाएगी। आवागमन को रोकने के लिए मोबाइल बैरियर पर पुलिस तैनात की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।