- जमा नहीं करने पर ब्याज और पूरा मूलधन बिलों में फिर से जुड़कर आएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिले के ऐसे विद्युत उपभोक्बा जिनके द्वारा माह दिसंबर एवं जनवरी में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत 2000 रुपये जमा कर अपना पंजीकरण कराया है और जिन्होंने अवशेष राशि जमा नहीं की है। उन्हें आज 28 फरवरी तक बकाया जमा करना जरूरी होगा।
बिजली विभाग द्वारा लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले और ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल जमा नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए शासन द्वारा बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। इस योजना में सौ फीसदी ब्याज और तीनों चरणों में अलग-अलग पच्चीस, बीस और पंद्रह फीसदी मूलधन में भी छूट दी गई है। अब तीसरे चरण का आज 28 फरवरी को अंतिम दिन है। अधीक्षण अभियंता वीरभद्र सत्यार्थी ने बताया कि जिले के ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके द्वारा माह दिसंबर एवं जनवरी में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत 2000 रुपये जमा कर अपना पंजीकरण कराया गया है, लेकिन अब तक अपने विद्युत बकाए की धनराशि में दी गई छूट को प्राप्त करते हुए शेष धनराशि जमा नहीं की गई है, वह उपभोक्ता अपने विद्युत बकाए की अवशेष धनराशि को आज 28 फरवरी तक प्रत्येक दशा में विद्युत विभाग के काउंटर, सीएससी, विद्युत सखी, मीटर रीडरों के माध्यम से जमा करा दें। यदि उपभोक्ताओं द्वारा उपरोक्त बकाया धनराशि आज तक जमा नहीं कराई जाती है तो उनके विद्युत बिल के सापेक्ष प्रदान की गई 100 प्रतिशत ब्याज एवं मूलधन में प्रदान की गई 15 फीसदी छूट पुनः उनके विद्युत बीजकों में जुड़ जाएगी। जिसकी वसूली भू-राजस्व के माध्यम से की जाएगी।