ललितपुर। पांच वर्ष पहले पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने आठ जनवरी को पत्नी और उसके प्रेमी पर दोष सिद्ध पाया था। अब इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस देने के चलते मामला टल गया और अब इस मामले में न्यायालय द्वारा 21 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।
कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला सिद्धनपुरा स्थित काशीराम आवास कॉलोनी निवासी मनोज निगम (38) पुत्र रामबाबू निगम का शव पांच वर्ष पहले 15 दिसंबर 2020 को बुढ़वार नहर के पास मिला था। उसके शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के भांजे शुभम खरे की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों पर हत्या की रिपोर्ट दर्जकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस की विवेचना में ग्राम बुढ़वार, हाल सिद्धन के पास निवासी जयराम सेन पुत्र कमल सेन का नाम प्रकाश में आया। उसकी गिरफ्तारी होने पर उसने बताया था, उसके मृतक की पत्नी दीपमाला से कंपट फैक्टरी में काम करने के दौरान प्रेम संबंध हो गए थे और इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी। इसके कारण उसने दीपमाला के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र करके उसने मनोज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार क न्यायालय में पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया था।
बीते आठ जनवरी को उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों अपराधियों महिला व उसके प्रेमी को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध करार दिया था। अब इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में लिखित बहस दी। अब इस मामले में न्यायालय में 21 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।