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मिलावटी शराब के अपराधी को दस वर्ष की सजा

Fri, 01 Dec 2017 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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lalitpur news - फोटो : demo
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यूरिया मिलाकर मिलावटी शराब बेचने में दोषी पाए जाने पर थाना बालाबेहट अंतर्गत ग्राम मुड़ारी निवासी एक व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि चार वर्ष पूर्व बालाबेहट थानाध्यक्ष बीएल आजाद ने थाने में एक तहरीर देकर बताया था कि वह 19 दिसंबर 2013 को मय हमराही प्रेमशंकर व भगवत नारायण के साथ दोपहर करीब एक बजे एक प्रार्थना पत्र की जांच और देखभाल व शांति व्यवस्था के लिए ग्राम सैपुरा से ग्राम मुड़ारी की ओर जा रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम बांसपुर की तरफ से मध्य प्रदेश ठेका के क्वार्टर शराब, और प्लास्टिक की पिपिया में शराब लिए आ रहा है। जानकारी पर वह हमराहियों के साथ बांसपुर जाने वाली सड़क पर गांव से बाहर खेत की बारी की आड़ में बैठकर उक्त व्यक्ति का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसके एक हाथ में बोरी व दूसरे हाथ में प्लास्टिक की कट्टी लिए दिखाई दिया।

उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं रुका। सकपका कर पीछे मुड़कर भागने लगा। दबिश देकर वहीं सड़क पर ही मथुरा राव के खेत के पास शाम 4.35 बजे पकड़ लिया। जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 25 क्वाटर शराब ठेका मध्य प्रदेश के और 10 क्वाटर खाली मध्य प्रदेश के और दाहिने हाथ में प्लास्टिक कट्टी में चार लीटर शराब मिश्रित बरामद किया गया था। पूछताछ में उसने बताया कि वह प्लास्टिक कट्टी में जो शराब है, उसमें यूरिया खाद मिलाई है, जो नशीली हो जाती है। आधी मिश्रित और आधी क्वाटर की शराब मिलाकर एक क्वाटर बेच लेता है। इस पीने से अधिक नशा हो जाता है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ मिलावटी शराब बेचने और आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त इंद्रपाल सिंह को दस वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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