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आरटीई : निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन

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प्रथम चरण में आवेदन निरस्त होने के बाद आवेदनकर्ता दूसरे व तीसरे चरण में भी कर सकेंगे आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) में आर्थिक रूप से कमजोर आयु वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया का पहला चरण आज सोमवार से शुरू होगा। प्रथम चरण में आवेदन निरस्त होने के बाद आवेदनकर्ता दूसरे व तीसरे चरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत दो फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें आवेदन करने वालों को ई लाटरी के जरिये स्कूल आवंटित किया जाएगा। निम्न आय वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
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डीसी सामुदायिक सहभागिता प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 16 फरवरी तक आवेदन होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा। 18 फरवरी को स्कूल आवंटित करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें जिन बच्चों के नाम लॉटरी में आएंगे, उनको 20 फरवरी तक प्रवेश लेना होगा।
जिले में तीन सौ से अधिक विद्यालयों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी से सात मार्च तक आवेदन हो सकेंगे। लॉटरी की प्रक्रिया नौ मार्च को होगी, जबकि 11 मार्च तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, तीसरे चरण के लिए 12 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। 27 मार्च को लॉटरी प्रक्रिया के तहत बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 29 मार्च तक बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदन करने के दौरान रखें इनका ध्यान
आवेदन में जो बैंक खाता लगेगा, वह आधार से युक्त होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन करते समय पूरी डिटेल अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरें।
दस्तावेज का मिलान करने के बाद ही आवेदन में जानकारी भरें।

आवेदन के दौरान दस्तावेज की फोटोकापी लगाएं।
अभिभावक का आधार कार्ड की डिटेल भरने पर सावधानी बरतें। तीन बार गलत जानकारी भरने पर अभिभावक का आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसके बाद आवेदन करने के लिए बच्चे की माता का आधार कार्ड लगेगा।
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ये दस्तावेज जरूरी
डीसी प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आरटीई के तहत आवेदनकर्ता को आय प्रमाणपत्र, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। इस बार बच्चों के आधार अपलोड करने की जगह अभिभावक के माता-पिता अपने आधार कार्ड नंबर का भी उपयोग कर सकेंगे।
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