ललितपुर। तहसील महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी निवासी एक किसान को महरौनी के एक किसान सेवा केंद्र द्वारा गलत बीज देना महंगा पड़ गया। फसल का नुकसान होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी किसान सेवा केंद्र से पीड़ित किसान को आर्थिक क्षति के रूप में 66 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।
परिवादी के अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बुंदेला ने बताया कि ग्राम देवरी निवासी रघुवीर सिंह पुत्र गोपीलाल ने जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में वाद दायर करते हुए बताया था कि महरौनी स्थित महेश राय के किसान सेवा केंद्र से कानपुर के प्रबंधक, विनायक सीड्स द्वारा 31 जनवरी 2013 को 3,500 रुपए में पैक खरबूजों का सात किलोग्राम बीज खरीदा और अपने खेतों में बोया था, साथ ही खाद, पानी आदि की भी व्यवस्था की थी। जब फसल फल देने लायक हुई तो उसमें खरबूजों के स्थान पर ककड़ी के फल आने लगे। इस पर आठ अप्रैल 2013 को उसने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई। रिपोर्ट में सेवा केंद्र की कमी व लापरवाही उजागर हुई। पीड़ित किसान ने विपक्षी को नोटिस देकर नुकसान की भरपाई मांगी, लेकिन न तो उसे नुकसान की भरपाई दी गई और न ही नोटिस का कोई जवाब मिला। इस पर पीड़ित किसान ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
सोमवार को नीलम सक्सेना व उमेश सक्सेना के न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए परिवादी को आर्थिक क्षति के रूप में 66 हजार रुपए नकद एवं वाद व्यय व अन्य प्रतिकर के रूप में एकमुश्त टोकन अमाउंट तीन हजार रुपए एक माह में दिलाने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि विपक्षी द्वारा एक माह में आदेश का पालन नहीं करने पर वाद दायर करने की तिथि से वास्तविक अदायगी तिथि तक आर्थिक क्षति के रूप में धनराशि पर आठ प्रतिशत सालाना दर से साधारण ब्याज पाने का अधिकारी होगा।