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Lalitpur News: तत्कालीन बिरधा चौकी प्रभारी का वेतन रोकने के आदेश

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ललितपुर। ग्राम सतरवांस में जमीन पर कब्जा और फसल की कुर्की के मामले में जनपद न्यायालय ने फसल विक्रय की धनराशि वास्तविक भू स्वामी को सौंपने के आदेश दिए थे। जमीन पर कब्जा तो दिलाया गया, लेकिन फसल विक्रय की राशि नहीं सौंपने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने तत्कालीन बिरधा चौकी प्रभारी का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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कोतवाली क्षेत्र के बिरधा चौकी अंतर्गत ग्राम सतरवांस निवासी सुरेंद्र सिंह व महेंद्र सिंह ने जनपद न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि शुरुआत में उनकी जमीन संयुक्त रूप से यशपाल सिंह, इंद्रपाल सिंह व गोपाल राजा की थी। यशपाल ने जमीन का कुछ हिस्सा कुसुम साहू को बेच दिया और कुसुम साहू ने बाद में यह जमीन उन्हें (सुरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह) को बेच दी। उसी जमीन पर पहले यशपाल ने उड़द की बीजदारी की, लेकिन बाद में सुरेंद्र सिंह ने उसी जमीन पर उड़द की बोआई की। फसल जब पक गई तो उसे काटा और दोनों पक्षों ने उड़द की फसल पर अपना दावा किया। दोनों में विवाद होने पर कोतवाल ने इसकी सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को दी।
मजिस्ट्रेट के 12 सितंबर 2022 के मौखिक आदेश पर पुलिस ने उड़द की 25 बोरी अपनी सुपुर्दगी में ले ली और उसी इलाके के कृष्णपाल को सौंप दिया। अगले दिन उड़द खराब होने के कारण उसे बेच दिया और गेहूं की अगली फसल को भी सुपुर्दगी में लेते हुए बेच दिया गया। फसलों की कुल राशि 98,482 रुपये यशपाल के पक्ष में रिलीज कर दिए और जमीन पर कब्जा भी यशपाल सिंह को दिला दिया।
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जनपद न्यायालय ने प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद उक्त जमीन महेंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह की होना पाया और एसडीएम को उक्त जमीन पर महेंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह को कब्जा दिलाने व कुर्क फसल की विक्रय की धनराशि भी दिलाने का आदेश दिया। एसडीएम ने भूमि पर कब्जा तो पीड़ितों को दिलाया, लेकिन फसलों की बिक्री की धनराशि नहीं सौंपी गई। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी तत्कालीन बिरधा चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह को सौंपी गई थी, लेकिन स्पष्ट आदेश के बाद भी उन्होंने न्यायालय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।
अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अब जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरधा नरेंद्र कुमार सिंह का वेतन तब तक रोकने का आदेश दिया, जब तक वह अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करते। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले में विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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