ललितपुर। जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने हजरत बाबा सदनशाह की मजार पर लगने वाले उर्स में दुकान, स्टॉल व झूलना नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को केवल चादर व फूलमाला चढ़ाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि कव्वाली व मुशायरा की अनुमति कोविड-19 की गाइड लाइन की शर्तों का पालन करते हुए प्रदान की जाएगी। अन्य प्रांत व अन्य जनपद से आने वाले कव्वाल या कलाकार 48 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के साथ जिले में प्रवेश करेंगे और कोविड की जांच भी शत- प्रतिशत की जाएगी। उर्स में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुु को सोशल डिस्टेसिंग का पालन व मास्क का उपयोग अनिवार्य है। उर्स के आयोजक सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क व सैनीटाइजर की व्यवस्था करेंगे। साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, दस वर्ष से कम आयु के बच्चे व गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति उर्स में नहीं आएंगे। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर धारा 188 एवं महामारी अधिनियम का दोषी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसडीएम, सीओ सदर एवं उर्स कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।