बैठक में उपजिलाधिकारी रमेश चंद्र ने कहा कि इस कार्य में यदि कोई भी लापरवाही सामने आई तो पर्यवेक्षणीय अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। संबधित कोटेदार द्वारा राशन की दुकान पर साइन बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, मूल्य, देय मात्रा, बीपीएल/ अन्त्योदय कार्डों की सूची दुकान खुलने व बंद होने का समय, उठान एवं वितरण की तिथि, टोल फ्री नंबर, नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
क्षेत्रीय लेखपाल के हस्ताक्षर स्टाक रजिस्टर पर अंकित होंगे। प्रत्येक माह की पांच तारीख से लाभार्थियों को हर हाल में राशन वितरण कराया जाए। कोटेदार द्वारा किसी भी लापरवाही या अनियमितता का मामला पाए जाने पर तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारी उसे उपजिलाधिकारी के संज्ञान में लाएंगे।
बैठक में खंड शिक्षाधिकारी राजकुमार पुरोहित, सीडीपीओ मुन्नीदेवी, नायब तहसीलदार आनंद कुमार नायक, समस्त राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल उपस्थित रहे।