खान निरीक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने फर्म संचालकों पर दर्ज किया मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सिंगरौली-ललितपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण काम के दौरान ठेकेदारों के द्वारा बिना अनुमति के खनन व परिवहन करने पर खान निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने तीन फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
खान निरीक्षक सुदीप कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उन्होंने 19 फरवरी को तहसील सदर अंतर्गत ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित आराजी संख्या 201 रकवा 0.0680 हेक्टेयर, आराजी संख्या 202 रकवा 0.0360 हेक्टेयर, आराजी संख्या 203 एवं 204 रकवा 0.4050 हेक्टेयर क्षेत्र की जांच की। जिसमें मौके पर उक्त आराजी में छह स्थानों पर पैमाइश की गई। जाेकि करीब सात मीटर से 12 मीटर तक गहरा गड्ढा पाया गया। उक्त गड्ढे से उपखनिज मिट्टी करीब 35 हजार घन मीटर एवं उपखनिज लाल मौरंग करीब 23140 घन मीटर का खनन एवं परिवहन होना पाया गया था। उक्त खनन के संबंध में मौके पर कोई वैध प्रपत्र या विभागीय अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। जानकारी की तो पता चला कि मेसर्स सुरेश चंद्र गुप्ता निवासी खंडेराव गेट गनेश बाजार झांसी, दीपक गुप्ता (मेसर्स एससी गुप्ता) निवासी खंडेराव गेट गनेश बाजार ने उपखनिज लाल मौरम एवं साधारण मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कराया। लोगों ने यह भी बताया कि उक्त क्षेत्र से उपखनिज लाल मौरम, साधारण मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन कर ललितपुर से सिगरौली द्वितीय रेलवे लाइन में प्रयोग किया गया है। पुलिस ने खान अधिकारी की तहरीर पर मेसर्स सुरेशचंद्र गुप्ता, मेसर्स दीपक गुप्ता व मेसर्स एससी गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।