ललितपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को लेकर शासन द्वारा जिले को 25 से 27 मार्च तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए शासन ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। जिले में 25 से 27 मार्च तक केवल राशन की दुकानें, सब्जी, फल, दूध, दवा व बैंक एटीएम पूर्ववत खुलेंगे। इसके अलावा प्रतिष्ठानों में रेस्टोरेंट, फूड कैफे, भोजनालय, ढाबा, साप्ताहिक बाजार, शोरूम, वर्कशॉप, सरकारी उपक्रम कार्यालय पूर्णता बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवहेलना करने पर महामारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, इसमें छह माह की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंडों से दंडित किया जा सकता है।
लॉकडाउन के आदेश का पालन करने को कमेटी गठित की गई है। शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि फवाह रोकने के लिए कमेटी सतर्कता बरते और किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर अधिकारियों को अवगत कराएगी। यह जानकारी उपजिलाधिकारी सदर गजल भारद्वाज ने दी है।
कमेटी में यह हैं शामिल
कमेेटी में अध्यक्ष क्षेत्राधिकारी सदर, सचिव तहसीलदार सदर, सदस्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, आपूर्ति निरीक्षक, अनिल जैन जिला महामंत्री व्यापारी संघ व संभव जैन अध्यक्ष दवा व्यापारी संघ आदि आदेशों को पालन कराएंगे।