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Lalitpur News: देवर की हत्या कराने वाली भाभी व उसके सहयोगी को आजीवन कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद बाबर खान ने हत्या के मामले में आरोपी महिला व उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में दोनाें पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।
कस्बा मड़ावरा निवासी बंटी पत्नी राजेश ने मड़ावरा पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया था कि उसकी जेठानी लक्ष्मी ने अपने हिस्से के पैतृक मकान को बेच दिया था। सिर्फ एक मकान था, जिसे वह बेचना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मेरे पति तैयार नहीं थे, जिससे वह रंजिश मानती थी। 12 सितंबर 2019 की रात्रि करीब दो बजे वह अपने साथी वीर बहादुर सिंह के साथ आई, उस समय हम अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। उसने हम लोगों को जगाया और कहने लगी कि यह जगह छोड़कर वह भाग जाए। जब हमने उसका विरोध किया तो उसने वीर बहादुर से पति राजेश को गोली मारने के लिए कहा। लक्ष्मी के कहने पर वीर बहादुर ने उसके पति को गोली मार दी।
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पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमा की विवेचना कर विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सभी साक्ष्यों व गवाहों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लक्ष्मी व उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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