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बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं चल सकेंगे वाहन

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car - फोटो : car
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ललितपुर। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य होगा। बिना एचएसआरपी के वाहन होने पर, एआरटीओ कार्यालय में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। अप्रैल-2019 से पहले के वाहनों के लिए प्लेट लगाना अधिक जरूरी है। परिवहन विभाग के अनुसार बिना नंबर प्लेट के वाहन मिलने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल 2019 के बाद के वाहनों पर यह प्लेट वाहन कंपनी के डीलर बेचते समय वाहन स्वामी को लगाकर दे रहे हैं। वाहन पर प्लेट के लगते ही इंजन नंबर और चेसिस नंबर रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑनलाइन दर्ज हो जाता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को कोई भी वाहन चालक फर्जी प्लेट लगाकर नहीं चल सकेगा। ऐसे में वाहनों की सुरक्षा व फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब सभी वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसमें अप्रैल- 2019 से पहले के वाहनों पर भी अब इस प्लेट को लगाने के निर्देश दिए हैं। अब वाहन स्वामी अपने वाहनों को संबंधित कंपनी के डीलर के पास जाकर प्लेट लगवा सकते हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं हैं।
कार्यालय में नहीं होंगे कार्य
20 अक्तूबर से बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन संबंधी कोई भी कार्य एआरटीओ कार्यालय में नहीं हो सकेगा। इनमें वाहन पंजीकरण, द्वितीय पंजीकरण की कॉपी, एनओसी, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, परमिट, परमिट की द्वितीय कॉपी, विशेष परमिट, अस्थायी परमिट, नेशनल परमिट, ट्रांसफर और वाहनों के बीमा तक नहीं हो सकेंगे।
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कंपनी न होने पर अन्य जनपद में लगवा सकेंगे प्लेट
जनपद के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहन की एजेंसी/डीलर जिले में नहीं हैं तो वाहन स्वामी अन्य पास के जनपद में जाकर लगवा सकेंगे। कितने भी पुराने वाहन हों, लेकिन उसमें प्लेट लगना अनिवार्य है।
अब एआरटीओ कार्यालय में बिना एचएसआरपी के वाहन संबंधी कोई कार्य नहीं हो सकेगा। अप्रैल 2019 से पहले के दो पहिया, चार पहिया सहित सभी वाहनों पर यह प्लेट जरुर लगवाना होगा।
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- सुरेंद्र अग्रवाल, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय
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