- मारपीट के मामले में पांच साल की सजा होने गई थी सदस्यता
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मारपीट के मामले में पांच साल की सजा होने पर डीएम की रिपोर्ट पर शासन ने जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव की सदस्यता खत्म कर दी थी। शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे भवानी यादव की याचिका खारिज हो गई है।
जिला पंचायत के वार्ड नंबर पांच थनवारा सीट से जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव को मारपीट के मामले में पांच साल की सजा होने के बाद जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की पत्रावली शासन को भेज दी थी। शासन से जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी थी। जिस पर भवानी यादव ने हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील की थी। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब जिला पंचायत सदस्य का यह पद रिक्त हो गया है। इसके लिए अब निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराकर पद को भरने की तैयारी करेगा। जनपद में यह आदेश सुर्खियों में बना हुआ है। बताते चलें कि भवानी यादव के पिता समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। यही नहीं वह सपा सरकार में जखौरा ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार उनके व उनके परिवार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए, साथ ही पुलिस ने गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की है। अब यह निर्णय भी उनके परिवार के राजनीतिक कॅरिअर पर विराम लगाएगा।