ललितपुर। अमरपुर मंडी में सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए गल्ला व्यापारी आज से अपना कार्य सुचारु करेंगे। इसमें गल्ला मंडी में रजिस्टर्ड सभी आढ़ती (व्यापारियों) को कार्य करने की अनुमति मंडी समिति द्वारा दी जाएगी। प्रत्येक व्यापारी को अपनी फर्म के लेटरपैड पर अमरपुर मंडी में व्यापार करने की अनुमति लेनी होगी। अमरपुर मंडी में व्यापार (खरीद-बिक्री) करने की प्रक्रिया पूर्व की भांति रहेगी। कच्चे आढ़तियां द्वारा बोली के माध्यम से माल विक्रय होगा। अस्थाई मंडी अमरपुर में चना, मटर और मसूर की खरीद-बिक्री की परमीशन प्रशासन द्वारा पूर्व में दी गई थी। अब प्रशासन ने गेहूं खरीद के भी निर्देश दिए हैं। इसकी भी परमीशन मंडी कमेटी से लेनी होगी। प्रशासन द्वारा गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य 1925 या उससे अधिक की दर पर खरीद के आदेश दिए हैं। गेहूं खरीद की जिम्मेदारी स्वयं व्यापारी की होगी। फर्म (आढ़त) पर सिर्फ एक ट्राली ही विक्रय की जा सकेगी। उक्त ट्राली पर किसान सिर्फ एक जिंस लेकर ही आएंगे, वह किसान भी प्रशासन द्वारा तय किए जाएंगे। माल की डाक ट्रैक्टर-ट्राली पर होगी किसी भी माल की ढेरी नहीं लगाई जाएगी। डाक के बाद क्रय करने वाले व्यापारी के मिल/ फर्म पर ही माल तौला जाएगा, जो व्यापारी अमरपुर मंडी से वर्तमान मंडी में माल लाना चाहते हैं, वह ट्कों के माध्यम से माल ला सकते हैं। वर्तमान मंडी में ट्राली, टैक्सी, पिकअप सहित अन्य वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
अमरपुर मंडी में किसानों का प्रवेश सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही होगा। 12 से 2 बजे तक डाक के माध्यम से क्रय- विक्रय होगा। शाम छह बजे तक मंडी पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक अनौरा ने बताया कि अमरपुर मंडी अस्थाई रूप से लॉकडाउन के चलते 30 अप्रैल तक के लिये स्थानांतरित की जा रही है, स्थिति सामान्य एवं लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात मंडी पूर्व की भांति नवीन गल्ला मंडी में विधिवत चलेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों से वैश्विक संकट के चलते फूड सप्लाई चालू रखने के लिए इस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।