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Lalitpur News: गांजा की खेती करने के मामले में दो महिलाओं समेत चार दोषी

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न्यायालय कल करेगा सजा के बिंदु पर सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र के ग्राम डोंगराखुर्द में गांजा की खेती करने और तीन क्विंटल से अधिक गांजा पकड़े जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय तीन फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगा।
थाना नाराहट प्रभारी महेश चंद्र गौतम ने नौ वर्ष पहले 11 दिसंबर 2017 को थाना नाराहट में तहरीर देकर बताया कि ग्राम डोंगरा में गांजा की खेती होने की सूचना पर वह सिपाहियों के साथ गांव में पहुंचे। वहां राजेंद्र सिंह उर्फ पतले राजा के खेत में लगी बारी के अंदर गांजे के कटे पेड़ाें के चार ढेरों पर दो महिलाएं व दो पुरुष बैठे दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों पुरुष भाग गए। एक महिला ने अपना नाम बरखेरावारी पत्नी नंदू कुशवाहा और दूसरी महिला ने चंदा पत्नी मिंटू कुशवाहा निवासी ग्राम डोंगराखुर्द बताया।
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महिलाओं ने बताया था कि पुलिस को देखकर उनके पति भाग गए। वे लोग बंटाई पर खेती करते हैं। गांजे के ढेरों की तौल कराई गई तो बरखेराबारी के कब्जे से बरामद गांजा 70 किलोग्राम, चंदा के कब्जे के 75 किलोग्राम हुआ। नंदू कुशवाहा के के ढेर में 85 किलोग्राम और मिंटू कुशवाहा के बताए गए ढेर में 75 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
नाराहट पुलिस ने दोनों महिलाओं समेत चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया था। बाद में दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया था।
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अदालत ने इस मामले में शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई की और दोनों महिलाओं समेत चारों आरोपियों को गांजा बरामदगी के मामले में दोषी करार दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार लिटौरिया ने बताया कि दोषी करार देने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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