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Lalitpur News: कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग ने मंगलवार को शहर के कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान 20 कोचिंग संस्थानों में से एक हाई रिस्क और चार मीडियम रिस्क श्रेणी में पाए गए। कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले, जबकि एक कोचिंग में आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए केवल संकरी सीढ़ियों वाला एक ही रास्ता मिला।
एसपी मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जाएजा लिया। स्टेशन रोड स्थित स्टेट बैंक के पास संचालित एक कोचिंग संस्थान को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया। यहां अग्निशमन संसाधनों की कमी के साथ आपातकालीन निकास का दूसरा रास्ता भी नहीं मिला। इसके अलावा जिस स्थान से पाइपलाइन निकाली गई है, वहीं से विद्युत केबल का कनेक्शन भी किया गया है, जिससे आग लगने की स्थिति में बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है।
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निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी एग्जिट, इवैक्यूएशन प्लान, अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता व कार्यशीलता, फायर अलार्म सिस्टम, विद्युत सुरक्षा, सीढ़ियों की स्थिति, जल स्रोत, हाइड्रेंट और अन्य अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की गई।
जांच में कुछ कोचिंग संस्थानों में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय भवन संहिता और निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास मार्गों का अभाव, अग्निशमन संसाधनों की कमी, संकरे रास्ते, विद्युत सुरक्षा में खामियां और क्षमता से अधिक विद्यार्थियों की मौजूदगी पाई गई। विभाग ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी तबारक हुसैन ने बताया कि जिन संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


सीएचसी में भी अग्नि सुरक्षा के मानकों की अनदेखी
अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं करने वाले विभिन्न श्रेणी के संस्थानों को भी नोटिस जारी किए हैं। विभाग के अनुसार 40 औद्योगिक इकाइयों को चार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक सुरक्षा मानकों का पालन कर एनओसी प्राप्त नहीं की है।
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इसके अलावा 30 महाविद्यालयों, 30 विवाह घरों तथा 20 होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। हाल ही में बार, बिरधा, जखौरा, तालबेहट, महरौनी और मड़ावरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में भी अग्नि सुरक्षा मानकों की कमी मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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