ट्रांसफार्मर खराब होने पर 48 घंटे में बदलने के साथ ही इंक्रीजिंग कैपेसिटी को 30 जून तक हर हाल में पूरी करने होगी। नया रोस्टर के तहत देर शाम से सुबह तक जनपद को कटौती मुक्त भी रखा जाएगा। यह निर्देश ऊर्जा सचिव संजय अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत विद्युत अधिकारियों को दिए हैं।
अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने ऊर्जा सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के बारे बताया कि कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब होने पर 48 घंटे में हर हाल में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्घि यानि इंक्रीजिंग कैपेसिटी होनी है वह हर हाल में 30 जून तक पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। ऊर्जा सचिव ने कहा कि शुक्रवार की रात से नया रोस्टर लागू हो जाएगा, जिसके तहत शाम सात बजे से सुबह पांच बजे के दौरान यानि रात में बिजली कटौती नहीं होगी। हर हाल में रात में भरपूर बिजली देने के लिए निर्देशित किया गया।
वहीं उन्होंने वर्तमान में विद्युत बिलों के लिए लागू की गई एमनेस्टी योजना के तहत इंडस्ट्रीयल बिलों पर शत-प्रतिशत करने पंजीकरण कराने और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के 75 फीसदी एमनेस्टी के पंजीकरण कराना जरुरी किया गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अब बिजली विभाग में भी टेंडर प्रक्रिया मैनुअल न की जाकर ई-टेंडरिंग प्रणाली के तहत होगी। इसके अलावा उन्होंने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ, अवरअभियंता सभी के पास उनके क्षेत्र से संबंधित टॉप 25 बकाएदारों की सूची होना आवश्यक होगा। जब भी उनसे यह मांगी जाएगी, वह यह सूची उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।