ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश हरकेश कुमार की अदालत ने थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम ननौरा में दो वर्ष दहेज की खातिर पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास और दोषी सास व ससुर को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी पर बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम रायपुर निवासी कुंदन लाल ने दो वर्ष पूर्व 19 मार्च 2014 को पुलिस को तहरीर देकर पुत्री संतोषी के ससुराली जनों पर दहेज में पिकअप वाहन और एक लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने पर पुत्री को जलाकर मार डालने का आरोप लगाया था।
इस पर पुलिस ने ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने आरोपी ससुर ग्राम ननौरा निवासी चुन्नी लाल साहू, सास दुर्गाबाई व पति सुरेंद्र साहू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए, जबकि देवर सुनील को विवेचना में अलग कर दिया गया था।
शुक्रवार को न्यायाधीश ने मृतका की सास, ससुर व पति को दोषी करार देते हुए शनिवार को सजा का दिन मुकर्रर कर दिया था। शनिवार को न्यायाधीश ने हत्यारोपी पति सुरेंद्र को आजीवन कठोर कारावास, सास एवं ससुर को बहू संतोषी की दहेज की खातिर हत्या करने के जुर्म में दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यही नहीं विभिन्न धाराओं के तहत सभी दहेज हत्यारोपी ससुरालीजनों को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की वसूली की आधी राशि पीड़ित (वादी पिता) को दिलाने के आदेश भी दिए। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।