ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उड़द की फसल खराब होने के बाद बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके चलते किसान ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
सदर तहसील अंतर्गत ग्राम कल्यानपुरा निवासी राम निवास ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसने वर्ष 2019 में उड़द की फसल का बीमा कराया था। इसके बाद अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई। बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो उसने देने से इन्कार किया। न्यायालय से क्लेम की धनराशि दिलाने की गुहार लगाई। कृषि बीमा कंपनी ओरियेंटल इंश्योरेंस पर न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने दस हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही क्लेम की धनराशि 21,612 रुपये पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इसे अदा करने का फैसला सुनाया। संवाद