अवैध कोचिंग संचालकों पर दस-दस हजार का जुर्माना
जुर्माना नहीं देने पर होगी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संचालित कराना दो कोचिंग संचालकों को भारी पड़ गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोनों ही कोचिंग संचालकों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि तत्कालीन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विगत चार अक्टूबर को शहर में अवैध कोचिंगों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत तीन कोचिंग संचालकों को बिना रजिस्ट्रेेशन के अवैध तरीके से कोचिंग संचालित करते हुए पाया था। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी तलब किया था। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र कुमार दुबे ने विगत 10 दिसंबर को तीनों कोचिंग संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किया था। इन तीन में से दो कोचिंग संचालकों ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाया। इस पर विद्यालय निरीक्षक ने कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 नियमों के खिलाफ अवैध रुप से कोचिंग संचालन किए जाने का दोषी पाए जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 9-(3) में वर्णित व्यवस्था के तहत दोनों पर ही दस-दस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना घंटाघर की पीएनबी बैंक ब्रांच के पास संचालित ब्राईट फ्यूचर कोचिंग सेंटर संचालक संजय जैन निवासी आजादपुरा पर लगाया गया है। इसके साथ ही डीआईओएस ने निर्देश दिए हैं कि यदि 10 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया तो कोचिंग स्वामी प्रीति जैन व रुपाली जैन निवासी सिविल लाइन और कोचिंग संचालक संजय जैन निवासी आजादपुरा के खिलाफ संयुक्त रुप से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं, दूसरे कोचिंग संचालक आदित्य साहू निवासी नेहरु महाविद्यालय के पास जो मुहल्ला आजादपुरा में कोचिंग संचालित करते पाया गया था। यदि दस दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी।
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तीसरा संचालक नहीं हुआ पेश
इसके साथ ही तीसरा कोचिंग संचालक विकास कुमार निवासी मुहल्ला गांधीनगर जो आजादपुरा में ही कोचिंग संचालित करते पकड़ा गया था। अंतिम नोटिस के बाद भी वह अभी तक डीआईओएस के समक्ष न तो पेश हुआ है और नहीं स्पष्टीकरण दिया है।