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Lalitpur News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की सजा

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अदालत से ...
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ललितपुर। अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज तीन वर्ष पुराने मामले में दोषी पाए गए एक अपराधी को तीन वर्ष दो माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना बार पुलिस ने तीन वर्ष पहले वर्ष 2023 में जनपद जालौन के थाना माधौगढ़ के मोहल्ला आजाद नगर निवासी हरीशंकर जोशी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। इस मामले में डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समय से और गुणवत्तापूर्ण विवेचना की गई और अपराधी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए। इसके बाद पुलिस द्वारा लगातार पैरवी करवाई गई। अब न्यायालय ने उक्त मामले में बुधवार को अभियुक्त हरीशंकर को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष दो माह का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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