संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्रेडिट कार्ड के नाम पर बचत खाते से कटौती की धनराशि को खाता धारक को ब्याज सहित वापस करने का फैसला सुनाया। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
शहर के मोहल्ला आजादपुरा निवासी नारायण दास कुशवाहा ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसका बचत खाता स्टेट बैंक में है। बैंक ने बिना किसी आवेदन के क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया, साथ ही उसके बचत खाते से समय-समय पर क्रेडिट कार्ड के फीस के रूप में कटौती की गई। उसने बैंक से कटौती का भुगतान ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने स्टेट बैंक से बचत खाते में 21 फरवरी 2021 से पहले व बाद में जो भी कटौती खाते से की गई है, सभी को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करते हुए दस हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।