संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। उपभोक्ता फोरम ने ओरियेंटल इंश्योरेंस पर पांच लाख रुपये बीमा क्लेम का सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करते हुए दस हजार का जुर्माना लगाया है। वादी की पत्नी की दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके नाम पर भूमि थी। वह किसान बीमा के अंतर्गत आती थी। क्लेम के बाद भी बीमा कंपनी ने रकम अदा नहीं की। उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था।
फोरम के पेशकार कलंदर सिंह पटेल ने बताया कि तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम डगराना निवासी महेश कुमार ने एक वाद न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दर्ज कराया, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी भवानी बाई की मृत्यु 18 अक्टूबर 2016 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उसके नाम पर करीब 0.10 हेक्टेयर भूमि थी, जो समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा के अंतर्गत आती है। उसने क्लेम दाखिल किया, लेकिन बीमा कंपनी ने नहीं दिया। अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा, राफिया खातून ने बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि पांच लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।