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Lalitpur News: उपभोक्ता फोरम ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

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ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष विवाद आयोग ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया है।
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थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला आजादपुरा निवासी राघवेंद्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह चौहान ने बताया कि उसने पांच जुलाई 2014 को टाटा सफारी क्रय की थी, जिसका बीमा ओरियेंटल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। 01 जुलाई, 2015 की रात्रि को उक्त वाहन घर से चोरी हो गया। पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस वाहन को नहीं खोज पाई, तो बीमा कंपनी के पास गाड़ी की धनराशि का क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इस पर उसने उपभोक्ता फोरम में क्लेम की धनराशि दिलाए जाने की मांग उठाई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया, साथ ही बीमा क्लेम की धनराशि 7 लाख 73 हजार 293 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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