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विदेशी नागरिकों को बिना सूचना के ठहराया, होटल संचालक और मैनेजर पर मुकदमा

Sun, 12 Apr 2020 03:57 AM IST
झांसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर
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कोरोना वायरस जैसी महामारी संकट के दौरान तीन विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने और जानकारी नहीं देने पर कोतवाली पुलिस ने तहसीलदार की तहरीर के आधार पर होटल संचालक व मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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तहसीलदार अरुणराज खरे ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते माह 23 मार्च को उपजिलाधिकारी द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश पर कटरा बाजार स्थित होटल पारस को कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत सील करने की कार्रवाई की गई थी। होटल में तीन ईरानी नागरिक आमिर, मोहम्मद हुसैन एवं मुस्तफा कमरा नंबर 112 में रुके हुए थे। तीनों व्यक्ति 20 मार्च को रात्रि 11.50 बजे आए और 21 मार्च को दोपहर12.10 बजे होटल से गए।

इस पर होटल के सभी 18 कमरों को खाली कराकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी अधीक्षक एवं अन्य पुलिस स्टाफ की उपस्थिति में सील किया गया। होटल मालिक तालाबपुरा निवासी राजेंद्र कुमार सर्राफ हैं।
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तहसीलदार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों द्वारा विदेशी नागरिकों को होटल में रुकवाए जाने की सूचना न देना और कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए उपेक्षापूर्ण काम करने के आरोप में होटल मालिक राजेंद्र कुमार सर्राफ एवं मैनेजर नईबस्ती निवासी शिवनारायण तिवारी के खिलाफ धारा 269, 270, विदेशी अधिनियम की धारा 14 एवं महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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