ललितपुर। जिला प्रशासन ने जिले में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक किताबों की दुकानें खोलने एवं दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक विद्युत उपकरणों की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। यदि निर्धारित समयावधि के बाद दुकानें खुली पाई जाती हैं, तो संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी दुकानदार किसी भी भ्रामक खबर के प्रभाव में आकर या अपुष्ट स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुकानें न खोलें। दुकानों के खोलने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए जाएंगे और उसकी मुकम्मल मुनादी कराई जाएगी। खाद्यान्न (राशन) की दुकानों के अतिरिक्त कोई भी दुकानदार बिना अनुमति के दुकान नहीं खोलेगा। यदि दुकान खोले जाने के संबंध में कोई खबर प्रसारित भी हो रही हो, तो जब तक जिला प्रशासन अनुमति न दें, उस खबर पर विश्वास न करें।
जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनपद में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक किताबों की दुकानें खोली जाएंगी। यदि किताबों की दुकानें 11 बजे से पहले या एक बजे के बाद खुली पाई गईं, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक विद्युत उपकरणों की दुकानें खोली जाएंगी। यदि विद्युत उपकरणों की दुकानें एक बजे के पहले या चार बजे के बाद खुली पाई जाएंगी, तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।