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Lalitpur News: दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। होटल में बालिका से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने और पांच लाख रुपये की मांगने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी।
शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि ग्राम बछरावनी निवासी दीपेश उर्फ लकी परिहार का उसके घर आना-जाना था। दीपेश ने उसकी बेटी को 11 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे फोन करके कहीं घूमने की बात कहकर बुलाया।
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बेटी ने मना किया तो दीपेश ने मारने की धमकी दी। धमकी के डर से उसकी बेटी आरोपी के साथ चली गई। दीपेश उसकी बेटी को रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में खाने-पीने के बहाने ले गया। दीपेश ने पहले से यहां कमरा बुक कर रखा था। यहां आरोपी ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल से फोटो व अश्लील वीडियो बना लिए।
इसके बाद उसने उसके पति को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये भी मांगे। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को एक दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। वह न्यायिक हिरासत में है।
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आरोपी ने मंगलवार को सीजेएम की न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदीति जैन की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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