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Lalitpur News: बीमा कंपनी पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना

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ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की न्यायालय ने तहसील पाली के ग्राम नीमखेड़ा निवासी महिला किसान की सोयाबीन और उड़द की फसल अतिवृष्टि में नष्ट होने के बाद भी पूरा क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को शेष धनराशि 13,391 रुपये सात फीसदी ब्याज के साथ किसान को अदा करने का आदेश दिया।
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नीमखेड़ा निवासी कुसुमरानी ने न्यायालय में दायर किए परिवाद में बताया कि उसने वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ की फसल का बीमा कराया था। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन और उड़द की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। जांच समिति ने सर्वे किया था, जिसमें 70 फीसदी नुकसान का उल्लेख किया गया था। आठ फरवरी 2022 को उसके खाते में फसल क्षति का 12,246 रुपये भुगतान किया गया, जो बीमा के अनुसार 13,392.20 रुपये कम था। न्यायालय ने सुनवाई की और बीमा कंपनी एचडीएफसी अरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिन के अंदर महिला किसान को फसल क्षति की शेष धनराशि 13,391.20 रुपये परिवाद दर्ज करने के दिन से सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
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