ललितपुर। बिरधा के किसान का ट्रैक्टर चोरी होने पर क्लेम न मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्रैक्टर अमरपुर मंडी के पास से चोरी हो गया था।
कोतवाली अंतर्गत कस्बा बिरधा निवासी प्रेम कुशवाहा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया। बताया कि उसने ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका 25 अक्तूबर 2019 से 24 अक्तूबर 2020 तक के लिए चार लाख 94 हजार रुपये का बीमा कराते हुए प्रीमियम राशि 9,909.25 रुपये अदा की थी। 19 जून 2020 को उसका ट्रैक्टर अमरपुर मंडी के पास से चोरी हो गया। उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन ट्रैक्टर बरामद नहीं हो सका। उसने क्षतिपूर्ति के लिए ट्रैक्टर की बीमित राशि दिए जाने के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति नहीं की।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य रफिया खातून व ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने सुनवाई की। बीमा कंपनी को किसान को ट्रैक्टर की बीमित राशि चार लाख 94 हजार रुपये 28 अक्तूबर 2021 से सात फीसदी साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। साथ ही परिवाद व्यय के लिए दस हजार रुपये भी अदा करने के आदेश दिए।