संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पंजाब की गुरुरामदास एग्रोटेक हार्वेस्टर कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही खराब हार्वेस्टर की जगह नया हार्वेस्टर देने का फैसला सुनाया है।
थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम सगोरिया निवासी मुलायम सिंह पटेल ने प्रार्थनापत्र जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दिया था। बताया था कि 24 सितंबर 2021 को उसने मेसर्स गुरुरामदास एग्रोटेक कंपनी, ग्राम रखड़ा तहसील नामा, जिला पटियाला, पंजाब से उसने 15,65,500 रुपये में हार्वेस्टर खरीदा था। इसके एवज में उसने आरटीजीएस व नकद 14,05,500 रुपये का भुगतान किया था। साथ ही पुराना हार्वेस्टर भी आठ लाख रुपये की कीमत का दिया। कंपनी ने इसका अलग से भुगतान करने की बात कही थी, जो नहीं किया। वहीं, हार्वेस्टर ने लोड नहीं लिया, तो इसकी सूचना उसने कंपनी को दी। लेकिन, कंपनी ने हार्वेस्टर नहीं बदला न ही पुराने हार्वेस्टर की कीमत उसे अदा की।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा व रफिया खातून ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात हार्वेस्टर कंपनी को नया हार्वेस्टर देने, पुराने हार्वेस्टर की कीमत आठ लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया।