जीएसटी व्यापारियों के लिए वरदान
ललितपुर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बारीकियां व्यापारियों को समझाई गईं। विशेषज्ञों ने कहा कि सभी करदाताओं को अपना कर समय से जमा करना चाहिए। इसके अभाव में लगने वाले ब्याज, पेनाल्टी एवं विभागीय कार्रवाई से बचना चाहिए। जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को व्यापार में राहत तथा विभागीय दिक्कतों से निजात मिलेगी। जीएसटी व्यापारियों के लिए वरदान है।
मप्र टैक्स लॉ बार ऐसोसिएशन एवं सागर टैक्स बार ऐसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यशाला में कर अधिवक्ता संघ ललितपुर ने सहभागिता निभाई और अपने सुझाव रखे। जीएसटी के वार्षिक रिटर्न की बारीकियों को समझा। विशेषज्ञ जीएसटी सी ए सुनील पी जैन इंदौरी और अमित भाई दबे ने कार्यशाला में जीएसटी के वार्षिक रिटर्न के बारे में और धारा 42, 43, 73, 74 पर विस्तार से बताया।
इस अवसर पर कर अधिवक्ता संघ के सचिव शैलेंद्र जैन बीटू, सुरेश बाबू जैन, अजय अलया, अभय जैन, अलंकार जैन, नीलेश जैन, सत्येंद्र जैन, निर्मल जैन, नितिन श्रीवास्तव, अंकित जैन, मुकेश साहू, शशांक जैन, पवन राठौर, गजेंद्र नायक, अमित जैन, प्रमोद, प्रदीप, आयुष, राजीव आदि अधिवक्ताओं ने सेमिनार में हिस्सा लिया। संयोजक राकेश गुप्ता, रामअवतार यादव, राहुल खरया, दीपक जैन, संतोष दुबे ने आभार व्यक्त किया।